मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2014 में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana) नाम से एक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल कार्ड धारक गरीब लोगों को खुद का व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे साथ ही यह भी बताएंगे आप इस योजना का लाभ किस तरह उठा सकते हैं। Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

योजना का नाम | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
विभाग | राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
Table of Contents
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं बीपीएल श्रेणी के लोग मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम लागत में उपकरण और पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना में अधिकतम लागत राशि ₹50000 तक मान्य होगी। लाभार्थियों को सरकार द्वारा लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 15000 रुपये है।
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं गरीब वर्ग के लोगों में बेरोजगारी की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाले व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- राज्य का एक व्यक्ति बस एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
- अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही सरकार द्वारा उद्यमी व रोजगार योजना का लाभ मिल रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के लिए ही है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिचय पत्र
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- अगर विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के लाभ
- इस योजना से राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता मिलेगी।
- गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
- इस योजना में सरकार लाभार्थी अधिकतम 15 हजार रुपये की सहायता करेगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे हमने सरलता पूर्वक बताया है कि आप किस तरह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- सबसे पहले आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको विभाग का चयन करना होगा।
- विभाग का चयन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होंगे।
- अब फॉर्म को जिला कार्यपालन अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इस तरह मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आपका आवेदन हो जाएगा।